

सर्वसम्मति से पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने यह संशोधन विधेयक पेश किया, जिस पर तत्काल विचार कर सदन द्वारा उसे पारित कर दिया गया।,इस संशोधित कानून के माध्यम से प्रदेश के मूल कानून
,更要遵守交通规则。  
ेयक में गाड़ी व मकान के लिए दूसरी व तीसरी बार एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है।,इसके अतिरिक्त विधायकों द्वारा मकान की मरम्मत आदि के लिए 10 लाख रुपये अतिरिक्त तौर
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发布时间:05:55:12
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